राष्ट्रीय ध्वज संहिता के नए नियम और भाग | Flag code of India
what is flag code of India : राष्ट्रीय ध्वज संहिता के नए नियमों के अनुसार अब रात में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया जा सकता है ।
आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है । जिस को खास बनाने के लिए सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है , जिसके अनुसार सभी को 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराना है। यदि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने झंडा फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको सजा हो सकती है । आइए जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है ।
राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है ? | what is flag code of India ?
राष्ट्रीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में राष्ट्रीय ध्वज संहिता में नागरिकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में बनाई गई थी इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं और अन्य कई प्रावधान जोड़े गए हैं ।
Flag code of India कितने हिस्सों में बांटा गया है ?
राष्ट्रीय ध्वज संहिता flag code of India को तीन हिस्सों में बांटा गया है जिसमें पहले भाग में तिरंगे को बनाने से संबंधित नियम रंग से संबंधित नियम व तिरंगे के आकार से संबंधित नियमों का वर्णन है।
इसके दूसरे भाग में आम जनता व निजी संस्थानों व संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से संबंधित नियमों का वर्णन है ।
flag code of India के तीसरे भाग में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से संबंधित संगठनों व संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों का वर्णन है ।
Flag code of India के अंतर्गत ध्वज फहराने के नियम
राष्ट्रीय ध्वज संहिता flag code of India के इन सभी नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए । क्या है नियम …
- तिरंगे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए ।
- राष्ट्रीय ध्वज मशीन ऊन, रेशम या खादी से बना हुआ भी हो सकता है । इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज संहिता में मशीन से बने ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी ।
- ध्वज का आकार लंबाई चौड़ाई 3 : 2 के आकार की होनी चाहिए ।
- जब भी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाए वह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए ।
- यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त अर्थात टूटा या फटा हुआ हो तो उसे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए ।
- यदि अन्य ध्वजों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को रखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज दूसरे ध्वजों से ऊंचाई पर ही रखा जाना चाहिए । दूसरे देशों के बराबर या नीचे नहीं रखा जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय ध्वज सदा बीच में होना चाहिए ।
- जब राष्ट्रीय ध्वज को horizontal रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए और यदि vertical रूप से प्रदर्शित किया जाए तो केसरिया रंग की पट्टी दाएं और होनी चाहिए ।
- यदि राष्ट्रीय खेलों या सांस्कृतिक अवसरों के दौरान ध्वज फहराया जाए तो कागज से बने हुए ध्वज फहरा सकते हैं , लेकिन समारोह के बाद ध्वज को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही कहीं फेंका जाना चाहिए ।
- जहां राष्ट्रीय ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे दिन-रात फहराया जा सकता है इससे पहले ध्वज को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था।
- राष्ट्रीय ध्वज संहिता में निहित प्रावधानों के अलावा किसी भी वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए ।
- तिरंगा फहराते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि तिरंगा कभी भी जमीन को ना छुए ।
- राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी भी ड्रेस या यूनिफार्म के लिए नहीं होना चाहिए ।
Read more